September 14, 2026 11:22 am

उत्तराखंड: डीजी हेल्थ को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, पूछा- क्यों ना आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए?

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले में सुनवाई की. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व में पारित आदेश का पालन ना करने पर डीजी हेल्थ को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना के तहत दंडात्मक की कार्रवाई की जाए? न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी कि एकलपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई. जबकि मामले में हरिद्वार निवासी वरुण शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट में नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया मामले में सुनवाई

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी वरुण शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत प्रतिभाग किया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड व डीजी हेल्थ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया था कि प्रार्थी के परीक्षा परिणाम को घोषित कर उनको मेरिट के आधार पर चयन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें.

कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन ना करने पर नोटिस

इस क्रम में चिकित्सा सर्विस बोर्ड ने 1 जनवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया. जिसमें याचिकाकर्ता सफल घोषित किए गए. अवमानना याचिका में कहा कि 6 मई 2024 को शासन ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गया.

और पढ़ें

मतदान सर्वेक्षण

0
Default choosing

Did you like our plugin?

Poola Jada

और पढ़ें