March 20, 2026 2:31 am

नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति से मारपीट का मामला : कोर्ट ने खारिज की मारपीट करने वाले की जमानत याचिका, बताया गंभीर अपराध

रुद्रपुर: सिडकुल पंतनगर के अटारिया मंदिर के पास नमाज पढ़ने के दौरान हुए विवाद मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और मामले को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है. घटना 24 फरवरी की है, जब एक व्यक्ति के साथ नमाज अदा करते समय मारपीट की गई थी. इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था और विशेष समुदाय के लोगों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. शिकायत के बाद मामले में मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

घटना के बाद पीड़ित द्वारा सिडकुल पंतनगर थाने में तहरीर दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. मेडिकल रिपोर्ट में चोटें गंभीर पाए जाने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया.पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 7 मार्च को अर्जी दाखिल की, लेकिन वहां से उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद आरोपी ने जिला न्यायालय में भी जमानत याचिका दायर की.

इस दौरान विवेचक द्वारा अदालत में वीडियो साक्ष्य, पीड़ित के बयान और घटनास्थल का नक्शा पेश किया गया. मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर प्रवृत्ति का माना. सरकारी पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति के मामले दर्ज हैं, जिनमें गंभीर धाराएं शामिल हैं. अदालत ने यह भी पाया कि आरोपी ने अपने आपराधिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया. आरोपी पर दिनेशपुर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को भी बिगाड़ सकती हैं. मामले की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और संभावित प्रभाव को देखते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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