June 20, 2026 4:59 am

उत्तराखंड में भूमि खरीदने वालों को बड़ी राहत, सात दिन में पूरी होगी गैर कृषि भूमि की ऑनलाइन प्रक्रिया

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उद्योग स्थापना के लिए भूमि खरीदने वाले निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए गैर कृषि (धारा-143) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत भूमि खरीद की अनुमति मिलने के बाद आवेदकों को अलग से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक सप्ताह के भीतर गैर कृषि की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए भूमि खरीदने की अनुमति पहले जिला स्तर पर दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया शासन स्तर पर ऑनलाइन संचालित की जा रही है। निवेशक ई-भू अनुमति पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं, जिसके परीक्षण के बाद शासन भूमि क्रय (धारा-154) की अनुमति जारी करता है।

अब नई व्यवस्था के तहत जैसे ही भूमि क्रय की अनुमति मिलेगी, उसी समय पोर्टल पर धारा-143 के तहत भूमि को गैर कृषि घोषित कराने का विकल्प स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही संबंधित जिले के राजस्व विभाग को ऑनलाइन सूचना पहुंच जाएगी और अधिकारी को सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी।

राजस्व परिषद सचिव रंजना राजगुरु के अनुसार, सरलीकरण की दिशा में धारा-143 की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। यदि निर्धारित सात दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो यह प्रक्रिया स्वतः पूर्ण मानी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आएगी, निवेशकों का समय बचेगा और अनावश्यक प्रशासनिक विलंब समाप्त होगा। साथ ही राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) को मजबूत करने में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।

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