June 25, 2026 1:34 am

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ पिटीशन, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने का वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यहां याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है. अदालत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नीयत पर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को दी थी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 4 अगस्त को राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण मामले में राहत दी थी. उस भाषण में मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले से संबंधित याचिका में राहुल को दी गई सजा पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोकसभा सचिवालय के आदेश को भी बेअसर करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दिया था.

किस मामले में हुई थी राहुल गांधी को सजा?  

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसके बाद राहुल की सदस्यता गई थी.

और पढ़ें

मतदान सर्वेक्षण

0
Default choosing

Did you like our plugin?

Poola Jada

और पढ़ें