March 10, 2026 12:19 pm

जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 14 अगस्त को होगा मतदान

देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त को चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों के जिला और क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जो मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. इसके बाद 14 अगस्त को ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के 12 जिलों में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया 24 और 28 जुलाई को संपन्न हुई थी. इसके साथ ही 31 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी. ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों और कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है.

11 अगस्त को नामांकन की तिथि: जारी अधिसूचना के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की तिथि रखी गई है. 11 अगस्त को ही दोपहर 3:30 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है. इसके बाद 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी. साथ ही 14 अगस्त को ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जो मतगणना संपन्न होने तक चलेगी.

जिलेवार आरक्षण सूची: जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए जारी आरक्षण की अंतिम सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद को अनारक्षित किया गया है.

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