October 3, 2026 4:28 am

उत्तराखंड: लोक निर्माण विभाग के दफ्तरों में लगेगा पैनिक बटन, 90 दिन की रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी से होगी निगरानी

देहरादून। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था अब नए सिरे से मजबूत की जाएगी। शासन के निर्देश पर विभाग के सभी कार्यालयों में गृह विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कार्यालयों में प्रवेश व्यवस्था नियंत्रित करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे और धातु पहचानने वाले उपकरण लगाए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे की ओर से जारी आदेश में गृह विभाग के 25 फरवरी 2026 के पत्र में निहित मानक संचालन प्रक्रिया को विभाग के सभी कार्यालयों में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कार्यालय परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करना और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम करना है।

बिना पहचान पत्र प्रवेश नहीं

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका या इलेक्ट्रॉनिक आगंतुक प्रबंधन व्यवस्था होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता या मोबाइल नंबर, आने-जाने का समय और किस अधिकारी से मिलने आया है, इसका पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

किसी अधिकारी के कक्ष में एक समय में दो से अधिक आगंतुकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इससे अधिकारियों से मिलने आने वाले लोगों की संख्या और पहचान पर निगरानी रखी जा सकेगी।

नारेबाजी और अमर्यादित व्यवहार पर रोक

कार्यालय परिसर में मादक पदार्थ, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, लाठी-डंडे और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाने पर रोक रहेगी। सरकारी काम में बाधा डालने, शोर-शराबा, नारेबाजी या अमर्यादित व्यवहार करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालयों के बाहर प्रमुखता से सूचना पट लगाए जाएंगे, जिनमें परिसर में सीसीटीवी निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद परिसर में अनधिकृत प्रवेश पर भी रोक रहेगी।

90 दिन की रिकॉर्डिंग वाले कैमरे

प्रत्येक कार्यालय में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इन कैमरों में कम से कम 90 दिन तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। इसके साथ ही कार्यालयों में द्वार फ्रेम धातु पहचानक उपकरण भी लगाए जाएंगे, ताकि प्रतिबंधित धातु की वस्तुओं को कार्यालय के भीतर ले जाने से रोका जा सके।

प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन

सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन की स्थापना होगी। किसी आपात स्थिति या सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति में अधिकारी इस बटन के माध्यम से तत्काल मदद की सूचना दे सकेंगे। इससे किसी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित सुरक्षा कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

हर कार्यालय में सुरक्षा नोडल अधिकारी

प्रत्येक कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। कार्यालय परिसर में सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को देनी होगी। इसके साथ ही घटना का पूरा विवरण अलग घटना पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में विकास कार्यों, निविदाओं और निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों के कारण ठेकेदारों और आम लोगों का लगातार आना-जाना रहता है। ऐसे में नई व्यवस्था के जरिए आगंतुकों की पहचान, प्रवेश और गतिविधियों की निगरानी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

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