September 29, 2026 4:00 am

आर्थिक कठिनाई न्याय की राह में बाधा न बने, निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ लें: न्यायमूर्ति तिवारी

गोपेश्वर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के सभागार में रविवार को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में बहुउद्देश्यीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी तथा न्यायाधीश आलोक महरा ने विद्यार्थियों और आमजन को संविधान, विधिक अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक सुगम पहुंच की जानकारी दी।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेने का आह्वान किया।

सदस्य सचिव सालसा प्रदीप कुमार मणि ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता और अन्य सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। पीजी कॉलेज गोपेश्वर और राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर के एनसीसी कैडेट्स ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई गई। इनमें कान की मशीन, अटल आवास, व्हीलचेयर, श्रम किट और महालक्ष्मी किट सहित अन्य लाभ शामिल रहे।

कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बिंध्याचल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौशर और न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिसोदिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और योजनाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को योजनाओं का लाभ सरल और सुगम तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों और आमजन को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्याय तक आसान पहुंच के प्रति जागरूक करना रहा।

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